अगर आप नौकरीपेशा हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब राहत की सांस लीजिए। आयकर विभाग (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इसका मतलब है – अब आपको न भागदौड़ करने की ज़रूरत है, न ही पेनल्टी का डर।
नई डेडलाइन: 15 सितंबर 2025
पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह फैसला खास तौर पर सैलरीड टैक्सपेयर्स की सुविधा को देखते हुए लिया गया है, ताकि लोग आराम से सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना रिटर्न भर सकें।
डेडलाइन किसके लिए कितनी?
टैक्सपेयर्स की श्रेणी | अंतिम तारीख |
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सामान्य सैलरीड व्यक्ति | 15 सितंबर 2025 |
ऑडिट वाले केस | 31 अक्टूबर 2025 |
इंटरनेशनल या विशेष ट्रांजैक्शन | 30 नवंबर 2025 |
लेट या रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग | 31 दिसंबर 2025 |
लेट फाइलिंग के नुकसान क्या हैं?
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हर महीने 1% ब्याज (Section 234A के तहत)
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₹5 लाख से कम आय पर ₹1,000 पेनल्टी, अधिक पर ₹5,000
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कैपिटल लॉस या निवेश हानि को अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे
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रिटर्न न भरने पर हो सकता है रिफंड में देरी
ITR फाइल करने से पहले ज़रूरी 7 डॉक्यूमेंट्स
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PAN, Aadhaar और बैंक डिटेल्स
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PAN और Aadhaar लिंक होना अनिवार्य (Section 139AA)
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बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड से रिफंड प्राप्त होगा
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Form 16, 16A और 26AS
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Form 16: सैलरी से TDS और इनकम डिटेल
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Form 16A: अन्य इनकम जैसे FD आदि पर कटे TDS
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Form 26AS: आपकी टैक्स डिडक्शन और रिफंड हिस्ट्री
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AIS और TIS रिपोर्ट
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AIS: सालभर की सभी इनकम और खर्चों की समरी
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TIS: इनकम का समरी वर्जन, क्रॉस चेक के लिए
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इन्वेस्टमेंट और टैक्स छूट के प्रूफ
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सेक्शन 80C (LIC, PF), 80D (मेडिकल), 80E (शिक्षा ऋण)
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होम लोन, रेंट, डोनेशन आदि की रसीदें
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कैपिटल गेन स्टेटमेंट
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म्यूचुअल फंड, शेयर या संपत्ति की खरीद-बिक्री का विवरण
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शेयर बाजार से हुई कमाई या घाटे का स्पष्ट रिकॉर्ड जरूरी
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विदेशी इनकम/निवेश का ब्योरा (अगर कोई है)
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Form 67: DTAA के अंतर्गत छूट के लिए
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विदेश में स्थित बैंक खाता, प्रॉपर्टी, निवेश आदि की डिटेल
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पिछले साल की ITR और ऑडिट रिपोर्ट
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पुरानी रिटर्न की कॉपी
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फॉर्म 3CB-3CD, 3CEB अगर लागू हो तो
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कौन-सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है?
ITR फॉर्म | किसके लिए उपयुक्त |
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ITR-1 | सैलरीड व्यक्ति जिनकी आय ₹50 लाख तक है |
ITR-2 | जिनके पास कैपिटल गेन या एक से ज्यादा संपत्ति है |
ITR-3 | बिजनेस/प्रोफेशनल इनकम वाले |
ITR-4 | प्रिज़मेटिव इनकम स्कीम (44ADA, 44AE) वाले |