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धनशोधन मामले में कार्रवाई: असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष को 14 साल की सजा

Published on July 30, 2024 by Vivek Kumar

[caption id="attachment_8087" align="alignnone" width="1200"] Action in money laundering case Former chairman of Assam Public Service Commission sentenced to 14 years[/caption] असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पाल को कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में एक विशेष अदालत ने सोमवार को 14 साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने अपने फैसले में एपीएससी के दो अन्य पूर्व सदस्यों, बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि 29 अन्य दोषियों को चार साल की सजा दी गई। पाल और दो अन्य पूर्व सदस्यों को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में सात साल की सजा, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। पाल के मामले में सभी सजाएं एक के बाद एक चलेंगी, जिससे उन्हें कुल 14 साल की सजा काटनी होगी। डोले और रहमान की सजाएं एकसाथ चलेंगी, जिससे वे 10 साल जेल में रहेंगे। डोले, रहमान और अन्य अधिकारियों के साथ पाल को कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अंकों से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इस परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे एक अभ्यर्थी की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया था।

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