पच्चीस हजार करोड़ की बैंक ऋण धोखाधड़ी, ईडी ने कंपनी प्रवर्तक अरविंद धाम को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत एक दिवालिया आटोमोटिव उपकरण विनिर्माण कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि ‘एमटेक’ समूह के निदेशकों में शामिल और कंपनी के प्रवर्तक अरविंद धाम को मंगलवार (नौ जुलाई) को हिरासत में लिया गया। धाम को दिल्ली में एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष बुधवार को पेश किया गया जिसने उसे सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ धनशोधन का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की उस प्राथमिकी से सामने आया है जो आइडीबीआइ बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र की लिखित शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थी। एजंसी ने बताया कि यह आरोप लगाया गया था कि धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात करके ऋऋणों का इस्तेमाल कहीं और किया गया, जिससे बैंकों को गलत तरीके से 673.35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

निदेशालय ने एक बयान में बताया कि ‘एमटेक’ समूह के निदेशकों में शामिल और कंपनी के प्रवर्तक अरविंद धाम को मंगलवार (नौ जुलाई) को हिरासत में लिया गया। धाम को दिल्ली में एक विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष बुधवार को पेश किया गया जिसने उसे सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

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