मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का बड़ा एलान, असम मुसलिम विवाह कानून रद्द
Published on July 19, 2024 by Vivek Kumar
असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम विवाह कानून रद्द करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। आज असम मंत्रिमंडल की बैठक में हमने असम मुसलिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इन दोनों कानूनों को निरस्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। असम मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर असम निरसन अध्यादेश 2024 को अब विचार के लिए असम विधानसभा के अगले मानसून सत्र में रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि असम में मुसलिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र तक विचार किया जाएगा।
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