दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। इसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और जलाने पर 01.01.2025 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।" दिल्ली पुलिस को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें दैनिक आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट समिति को सौंपनी होगी।
Delhi Pollution Control Committee issues an order for a complete ban on all kinds of firecrackers on manufacturing, storage and selling including delivery through online marketing platforms and bursting of all kinds of firecrackers upto 01.01.2025 in the territory of NCT of… pic.twitter.com/wpz1KQt7QG
— ANI (@ANI) October 14, 2024
शीतकालीन कार्ययोजना 2024
यह प्रतिबंध दिल्ली सरकार की 21-सूत्रीय शीतकालीन कार्ययोजना 2024 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है। इस योजना के तहत पहली बार दिल्ली सरकार ड्रोन का उपयोग करेगी, जिससे प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्रों की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, धूल प्रदूषण, पराली और कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और अन्य समस्याओं पर भी नजर रखी जाएगी।
सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में वर्क-फ्रॉम-होम की योजना लागू करने, ऑड-ईवन योजना की तैयारी शुरू करने और कृत्रिम वर्षा की संभावना पर विचार करने की भी योजना बनाई है, ताकि वायु में मौजूद प्रदूषकों को कम किया जा सके।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों से सहयोग की अपील की है, खासकर पराली जलाने से होने वाले सीमा पार प्रदूषण से निपटने के लिए।
सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 220 दर्ज किया गया, जो "खराब" श्रेणी में आता है।