दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरियाणा चुनावों से पहले उन्हें जमानत दी गई है। केजरीवाल को मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, और इसके बाद जून में सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार गिरफ्तारी वैध है, लेकिन कुछ गंभीर सवाल भी उठाए।

कोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु:

  • न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “धारणाएं भी मायने रखती हैं और सीबीआई को ‘पिंजरे का तोता’ होने की छवि को खत्म करना चाहिए। सीबीआई को कैसर की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए।”
  • न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने कहा, “सीबीआई ने मार्च 2023 में पूछताछ के बाद भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद सीबीआई सक्रिय हो गई, और यह गिरफ्तारी केवल जमानत प्रक्रिया को बाधित करने के लिए की गई।”
  • अदालत ने कहा कि अभियुक्त को पहले निचली अदालत में जमानत के लिए जाने की दलील स्वीकार्य नहीं है।
  • सार्वजनिक बयान पर अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट में सभी सुनवाई में उपस्थित रहेंगे।

Leave a Comment