पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और आयु सीमा में मिलेगी छूट

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रमुखों ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप उनके बलों में कांस्टेबल के 10 फीसद पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। सीआइएसएफ महानिदेशक नीना सिंह और बीएसएफ में उनके नितिन अग्रवाल ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब थलसेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। सिंह ने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुरूप सीआइएसएफ भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया तैयार कर रहा है।’ सीआइएसएफ प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबल पद पर सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसद नौकरियां आरक्षित रहेंगी। उन्होंने ‘डीडी न्यूज’ से कहा, ‘शारीरिक परीक्षा में भी उन्हें छूट दी जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में आयु में छूट पांच वर्ष की होगी और उसके बाद के वर्ष में आयु में छूट तीन वर्ष की होगी।’ सिंह ने कहा, ‘पूर्व अग्निवीर इसका लाभ उठा सकेंगे और सीआइएसएफ यह सुनिश्चित करेगा। यह सीआइएसएफ के लिए भी लाभकारी होगा क्योंकि बल को प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मी मिलेंगे।’ कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75 फीसद अग्निवीरों का क्या होगा, क्योंकि कुल भर्तियों में से केवल 25 फीसद ही 15 साल तक बने रहेंगे। विभिन्न केंद्रीय सरकारी एजंसी और विभागों ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की योजना की घोषणा पहले ही कर दी है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक अग्रवाल ने कहा, ‘उन्हें चार साल का अनुभव होता है। वे पूरी तरह अनुशासित और प्रशिक्षित कर्मी हैं। यह बीएसएफ के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें प्रशिक्षित जवान मिल रहे हैं। थोड़े समय के प्रशिक्षण के बाद उन्हें सीमा पर तैनात किया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से सभी सुरक्षा बलों को लाभ मिलेगा। अग्रवाल ने कहा, ‘कुल रिक्तियों में से 10 फीसद उनके लिए आरक्षित होंगी।’ उन्होंने ‘डीडी न्यूज’ से कहा, ‘उनके लिए आयु सीमा में छूट भी होगी। पहले बैच को आयु में पांच साल की छूट मिलेगी और उसके बाद के बैच को आयु में तीन साल की छूट मिलेगी।’

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