
परीक्षा के प्रावधान:
- तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा: परीक्षा में कुल 100 अंक होंगे और 30 अंक लाना जरूरी होगा।
- सरकारी सेवकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र: शहरी गृह रक्षक के पद के लिए सरकारी सेवकों को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन के लिए अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:
- शहरी गृह रक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी को उस जिला या शहर का सामान्यत: निवासी होना चाहिए या वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, स्वनियोजित हो, या तकनीकी ज्ञान रखता हो। उदाहरण के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अन्य योग्य अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में रखा जाएगा।
- जिला चयन समिति के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में गृह रक्षकों का नामांकन होगा। इस समिति में जिला समादेष्टा, एसपी, और डीसी शामिल होंगे। नामांकन के आदेश उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
आरक्षण का प्रावधान:
- प्रत्येक जिले में 50 महिला पद आरक्षित होंगे।
- महिला पदों के लिए 5% आरक्षण तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं के लिए होगा।
ग्रामीण गृह रक्षक पद:
- ग्रामीण गृह रक्षक के लिए उम्मीदवार को उस प्रखंड और गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता के तौर पर सातवीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
संक्षेप में:
- तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा: कम से कम 30 अंक प्राप्त करना आवश्यक।
- शहरी और ग्रामीण गृह रक्षक पदों के लिए अलग-अलग नियम और आरक्षण की व्यवस्था।
- सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।