दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को नौ सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने ईडी के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए केजरीवाल को चार हफ्ते का अतिरिक्त समय भी दिया। पीठ ने कहा, प्रत्युत्तर चार हफ्ते में दाखिल किया