आर्मी के जवानों पर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में नागालैंड सरकार ने याचिका दायर की

नागालैंड में एक गंभीर मुद्दे को लेकर बड़ी घटना हुई है, जिसमें आर्मी के जवानों को नागरिकों की हत्या के आरोप में लेकर सुप्रीम कोर्ट में नागालैंड सरकार ने याचिका दायर की है। इस मामले में पिछले साल केंद्र सरकार ने इस मुकदमे को नहीं चलाने का फैसला किया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की है।

इस मामले में नागालैंड पुलिस ने आर्मी के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें 13 नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार के अनुसार, इन जवानों ने एक अवैध फायरिंग के दौरान नागरिकों की मौत कर दी थी, जो कि एक कार्यालयी गाड़ी के साथ घटी थी।

केंद्र सरकार का फैसला

केंद्र सरकार ने पिछले साल इस मामले में कोई मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लिया था, उनके मुताबिक सेना ने खुद और नागालैंड पुलिस के बीच हुई झड़प में स्वाभाविक कार्रवाई की थी। इसके बावजूद, नागालैंड सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले का पुनरावलोकन करने की मांग की है।

न्यायिक प्रक्रिया

इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से 4 हफ्ते का समय दिया है अपने जवाब देने के लिए। इसके बाद ही कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी।

नागालैंड सरकार का दावा

नागालैंड सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मामले की गहराई से जांच नहीं की है और अपनी रिपोर्ट में मनमाने ढंग से फैसला लिया है। वे अपने सभी सबूतों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करके इस मामले में इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं।

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