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पुष्पा-2 अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिली अंतरिम जमानत: क्या है पूरा मामला?

Published on December 13, 2024 by Vivek Kumar

पुष्पा-2 अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिली अंतरिम जमानत: क्या है पूरा मामला? दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया और बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। यह मामला उनकी फिल्म 'पुष्पा-2: द रूल' के एक प्रीमियर शो के दौरान मची भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी।

क्या हुआ था?

4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा-2' के प्रीमियर शो के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। इस घटना में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस भगदड़ का आरोप अल्लू अर्जुन और उनकी टीम पर लगाया गया, जिन्होंने बिना पूर्व सूचना के थिएटर पहुंचने का कार्यक्रम बनाया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 105, 118(1), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया। मृत महिला के पति की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

अल्लू अर्जुन की प्रतिक्रिया

अल्लू अर्जुन ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ केस रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस को अपने आने की जानकारी दी थी और भगदड़ के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने महिला की मौत पर गहरा दुख जताते हुए ₹25 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी।

गिरफ्तारी का घटनाक्रम

पुलिस टीम ने शुक्रवार को अल्लू अर्जुन के घर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के समय उन्होंने पुलिस से कपड़े बदलने के लिए समय मांगा, लेकिन उनकी यह बात स्वीकार नहीं की गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनकी पत्नी स्नेहा को भावुक होते देखा गया।

क्या कह रहे हैं नेता और अभिनेता?

  • केटी रामाराव (बीआरएस नेता): "यह घटना राज्य सरकार की कमजोरी दिखाती है।"
  • टी राजा सिंह (बीजेपी नेता): "अगर पुलिस को पहले से सूचना थी, तो भगदड़ रोकने की जिम्मेदारी उनकी थी।"
  • विवेक ओबेरॉय (अभिनेता): "क्या चुनावी रैली में ऐसी घटना होने पर नेताओं को भी इसी तरह गिरफ्तार किया जाता?"
  • वरुण धवन (अभिनेता): "सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कलाकार की नहीं हो सकती।"

संध्या थिएटर का पक्ष

थिएटर प्रबंधन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले से खुद को अलग बताया। उन्होंने कहा कि भगदड़ की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को पहले ही अल्लू अर्जुन के आने की सूचना दी थी।

अदालत का फैसला

तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यायाधीश जुवादी श्रीदेवी ने कहा कि प्रथम दृष्टया अल्लू अर्जुन को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी और पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष

यह मामला केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है; बल्कि, इसमें सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दे भी उजागर हुए हैं। जबकि अल्लू अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का दावा किया है, भगदड़ की त्रासदी से जुड़े सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं।

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