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सिख फॉर जस्टिस पर और 5 साल बैन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध

Published on July 10, 2024 by Vivek Kumar

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक समूह 'सिख फॉर जस्टिस' पर भारत विरोधी गतिविधियों के कारण लगाया गया प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि एसएफजे को पांच साल पहले यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था, क्योंकि इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। अधिसूचना में कहा गया है कि एसएफजे पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त है तथा इसका इरादा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है। मंत्रालय ने कहा कि एसएफजे भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को भारत संघ से अलग करने के लिए गतिविधियों को बढावा दे रहा है और उनकी मदद कर रहा है। यह संगठन भारत और अन्य स्थानों पर अलगाववादी समूहों का समर्थन करता है और इसके लिए वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिनकी मंशा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।

क्या है सिख फॉर जस्टिस

साल 2007 में खालिस्तानी चरमपंथी गुरवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस संगठन बनाया, जिसका मकसद सिखों के लिए अलग देश की मांग है। ये लगातार कई अलगाववादी अभियान चलाता रहा, जो पंजाब को भारत से आजाद कराने की बात करता है, संगठन सिर्फभारत के पंजाब को अलग करने की मांग करता है, पाकिस्तान पर उसने कभी बात नहीं की। साल 2018 में सिख फॉर जस्टिस ने भारत से पंजाब के अलग होने पर एक जनमत संग्रह की बात की थी, जिसमें दुनियाभर के सिखों के शामिल होने की अपील थी। साल 2020 में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग की बात दोबारा छिड़ी। पंजाब के अलावा इसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड और वे सारे देश थे, जहां ये सिख समुदाय रहता है। एक वेबसाइट बनी थी- रेफरेंडम 2020। ये कहती है कि जब सिख भारत से आजादी के लिए एकमत हो जाएंगे, तो आगे की प्रोसेस होगी, यानी खालिस्तान को मान्यता दिलाने की कोशिश।

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