सुप्रीम कोर्ट ने दी भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल को जमानत
Published on September 7, 2024 by Vivek Kumar
सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल को शुक्रवार को जमानत दे दी है। दरअसल भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल पर 46,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी से उपजे धनशोधन मामले में कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में जमानत के लिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि सिंघल 16 महीने से जेल में हैं और सुनवाई जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता अपना पासपोर्ट जमा कराए। कोर्ट की अनुमति के बिना वह भारत नहीं छोड़ सकते। यदि कोई उल्लंघन होता है तो अभियोजन पक्ष के पास जमानत के फैसले को वापस लेने के लिए याचिका लगाने का विकल्प होगा। सिंघल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आठ जनवरी के आदेश के खिलाफ अपील की थी। जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी। इसे भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। ईडी ने उच्च न्यायालय में कहा था कि सिंघल सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी में शामिल थे। इसमें धनशोधन का अपराध भी शामिल है। इससे 46,000 करोड़ रुपए से अधिक के सार्वजनिक धन की हानि हुई।
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