Hindi Patrika

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कू शंकर की रिहाई का आदेश दिया

Published on July 19, 2024 by Vivek Kumar

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। चेन्नई की पुलिस ने उन्हें मई से गुंडा बताकर जेल में डाल रखा था। न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने शंकर को गिरफ्तार करने की वजह पूछी। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की उसने निजी स्वतंत्रता के अहम मामले को चलताऊ ढंग से लिया। पीठ ने यह आदेश भी दिया कि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली शंकर की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक शंकर अंतरिम जमानत पर रहेंगे। पीठ ने कहा कि वादी और राज्य सरकार दोनों ने ही कहा है कि वे हाई कोर्ट में मामले का उल्लेख करेंगे ताकि सुनवाई सोमवार को हो सके। पीठ ने उम्मीद जताई कि शंकर की गिरफ्तारी एहतियातन होने के कारण हाई कोर्ट सुनवाई जल्दी पूरी करेगा। इससे पहले पीठ ने तमिलनाडु की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा लूथरा से सवाल किया था कि शंकर की एहतियातन गिरफ्तारी का कारण क्या था। जजों ने सिद्धार्थ लूथरा से पूछा कि क्या शंकर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा हैं। शंकर की मां ए कमला की तरफ से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह आदेश दिया।

Categories: राज्य समाचार