यूपी सरकार का फैसला, कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों व दुकानों पर लिखना होगा नाम
Published on July 20, 2024 by Vivek Kumar
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के बाद अब यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू होगी। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला किया है। इस संबंध में जल्द ही औपचारिक आदेश जारी होने की संभावना है। सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक सिंह ने गत सोमवार को कहा था कि जिले में लगभग 240 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग है। इस मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेले वालों से अपने मालिकों या फिर वहां काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है। उनका कहना था कि यह इसलिए जरूरी है, ताकि किसी कांवड़िए के मन में कोई भ्रम न रहे और कानून-व्यवस्था बनी रहे। वहीं, मेरठ के बाट-माप विभाग के प्रभारी वीके मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार, प्रत्येक रेतरां या ढाबा संचालक के लिए फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य है। उनके अनुसार जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना जरूरी है।
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