- धनराशि का उपयोग: वक्फ बोर्डों से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल मुसलिम समुदाय पर ही किया जाएगा।
- महिलाओं और बच्चों के अधिकार: विधेयक बच्चों और महिलाओं को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव करता है।
- जिला अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि: विधेयक जिला अधिकारियों (राजस्व अधिकारियों) की शक्तियों को बढ़ाएगा।
- मामलों की तेजी से सुनवाई: बोर्ड और ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का प्रावधान है। अपील की प्रक्रिया 90 दिन में पूरी की जाएगी और मामलों का निपटारा छह महीने में होगा।
- पारदर्शिता: तकनीक का उपयोग बढ़ाकर वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
- महिलाओं की उपस्थिति: बोर्ड में दो महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी को भेजा गया, विपक्ष ने विरोध किया, नीतीश और नायडू ने समर्थन किया
Published on August 9, 2024 by Vivek Kumar
गुरुवार को सरकार ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' को लोकसभा में पेश किया और इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इसके बाद, वक्फ संपत्ति विधेयक को राज्यसभा से वापस ले लिया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने इस विधेयक को पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनी सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया बताया और कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाना और मुसलिम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
प्रस्तावित बदलाव:
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