मुंबई में बीएमडब्लू कार हादसा, शिवसेना नेता का पुत्र मिहिर शाह गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने बीएमडब्लू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले में मंगलवार को 24 वर्षीय मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर उस बीएमडब्लू कार को चला रहा था, जिसने एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। घटना में स्कूटर सवार एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था। इस बीच मुंबई की एक अदालत ने इसी मामले में राजेश शाह के ड्राइवर की पुलिस हिरासत मंगलवार को 11 जुलाई तक बढ़ा दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिहिर को मुंबई के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मिहिर के पिता अधिकारी ने बताया कि मिहिर को मुंबई के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मिहिर के पिता राजेश शाह ने अपने बेटे को भगाने में सक्रिय भूमिका निभाई और वारदात में शामिल वाहन को वहां से हटाने की भी साजिश रची। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मिहिर बीएमडब्लू कार चला रहा था और उसने कावेरी नखवा (45) को टक्कर मार दी और उनके पति प्रदीप को घायल कर दिया। यह घटना रविवार सुबह उस वक्त हुई जब दंपति मुंबई के वर्ली इलाके में अपने दोपहिया वाहन से जा रहे थे। पुलिस ने मिहिर को पकड़ने के लिए 11 टीम गठित करने के साथ अपराध शाखा को भी जांच में शामिल किया। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया था। मुंबई की एक अदालत ने इसी मामले में राजेश शाह के ड्राइवर की पुलिस हिरासत मंगलवार को 11 जुलाई तक बढ़ा दी। ड्राइवर राजर्षि बिदावत मिहिर शाह के साथ लग्जरी कार में बैठा था। ड्राइवर को मंगलवार को एक दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) एस पी भोसले के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि उसने गंभीर अपराध किया है और उसे दुर्घटना की परिस्थितियों के बारे में जानकारी थी। इस मामले में राजेश शाह भी आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। संबंधित घटनाक्रम में, एक अधिकारी ने बताया कि मिहिर की मां और दो बहनों को ठाणे जिले के शाहपुर से पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है। उनसे और 10 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी ने बताया, राज्य आबकारी विभाग ने मुंबई के जुहू इलाके में एक ‘बार’ को सील कर दिया है, जहां दुर्घटना से कुछ घंटे पहले शनिवार रात को मिहिर और उसके दोस्त गए थे। उन्होंने कहा कि बार मैनेजर ने मिहिर को शराब परोसी थी, जिसकी उम्र अभी 24 साल भी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि नियमों के उल्लंघन के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर ‘बार’ को सील करने की कार्रवाई की गई।

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