लापरवाही से मौत में डॉक्टरों को दो साल की सजा होगी

इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से मृत्यु होने के मामले में नए कानून भारतीय न्याय संहिता में अधिकतम सजा पहले की तरह ही दो साल कर दी गई है। पिछले साल संसद में जब यह कानून पारित हुआ था, तब सजा पांच साल रखी गई थी। डॉक्टरों की तरफ से मिले ज्ञापनों के बाद इसमें बदलाव किया गया है। अब यह पहले की तरह दो साल ही रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में एक बयान जारी कर इस बाबत डॉक्टरों द्वारा व्यक्त की जा रही चिंताओं को खारिज किया है।

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