हरियाणा सरकार की याचिका पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

हरियाणा में शंभू सीमा पर लगे अवरोधक को हटाने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को सहमति जताई कि इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका में राज्य सरकार ने दलील दी है कि इस मुद्दे से जानमाल के खतरे की समस्या जुड़ी है। साथ ही कहा है कि हाई कोर्ट ने आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ने का आदेश देने के बजाए सीमा खोलने का निर्देश दे दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई के अपने फैसले में हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू सीमा को यातायात के लिए खोलने का आदेश दिया था।

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