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RG Kar Medical College Rape Murder Case मामले में संजय रॉय के नार्को टेस्ट की याचिका खारिज

Published on September 13, 2024 by Vivek Kumar

[caption id="attachment_18185" align="alignnone" width="1024"]Petition for narco test of Sanjay Roy rejected in RG Kar Medical College Rape Murder Case Petition for narco test of Sanjay Roy rejected in RG Kar Medical College Rape Murder Case[/caption] कोलकाता, 13 सितंबर: RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के नार्को विश्लेषण परीक्षण की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका को कोलकाता की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने यह निर्णय उस समय लिया जब रॉय ने कोर्ट में परीक्षण के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। सेंट्रल प्रॉब एजेंसी ने शहर स्थित सीलदह कोर्ट में रॉय पर परीक्षण करने की अनुमति के लिए अपील की थी। अदालत ने 2010 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षण के लिए आरोपी की सहमति अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार, रॉय ने पहले CBI जांच टीम के सामने नार्को परीक्षण के लिए सहमति दी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने PTI को बताया कि नार्को विश्लेषण परीक्षण से जांच टीम को आरोपी के घटनाओं के संस्करण को सत्यापित करने में मदद मिल सकती है।

नार्को विश्लेषण परीक्षण

नार्को विश्लेषण परीक्षण के दौरान, शरीर में सोडियम पेंटोथल दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति एक हिप्नोटिक स्थिति में चला जाता है और उसकी कल्पना को निष्क्रिय कर दिया जाता है, CBI अधिकारी ने बताया। CBI ने पहले ही रॉय पर राष्ट्रपति सुधार गृह में एक पॉलीग्राफ परीक्षण किया है।

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