गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना: Telecommunication Act 2023

नया Telecommunication Act 2023, 26 जून से लागू हो गया है, जिसके तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जीवन भर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम कार्ड लेता है तो उसे पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है।

इस कानून के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति मिल गई है। युद्ध जैसी स्थिति में सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।

नए नियमों के तहत, प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा, टेलिकॉम कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकें।

यह एक्ट 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को बदल देगा। यह TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। नए बिल में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। इससे इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, जबकि जियो को नुकसान हो सकता है।

हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी समाप्त हो गई है, जिससे सरकार को 11,340 करोड़ रुपए की आय हुई है। टेलिकॉम कंपनियों को 10 दिन के अंदर यह राशि जमा करनी होगी।

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